मप्र मानव अधिकार आयोग द्वारा संज्ञान लेने पर कन्या छात्रावास की बालिकाओं को परिवहन हेतु हर माह मिलेंगे छह सौ रूपये और परिवहन का साधन भी

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मप्र मानव अधिकार आयोग द्वारा संज्ञान लेने पर कन्या छात्रावास की बालिकाओं को परिवहन हेतु हर माह मिलेंगे छह सौ रूपये और परिवहन का साधन भी
Human Right Commission Bhopal Madhya Pradesh
मप्र मानव अधिकार आयोग द्वारा संज्ञान लेने पर कन्या छात्रावास की बालिकाओं को परिवहन हेतु हर माह मिलेंगे छह सौ रूपये और परिवहन का साधन भी
भोपाल/हमारे अधिकार न्यूज, प्र मानव अधिकार आयोग ने नौ नवम्बर 2022 को बड़वानी जिले के पाटी ब्लाॅक के बूंदी गांव में स्थित कन्या छात्रावास में रहकर अध्ययरत कुछ बालिकाओं को स्कूल जाने के लिये चार से पांच किमी तक तथा कुछ बालिकाओं को स्कूल जाने के लिये आठ किमी तक रोजाना पैदल जाने से उनके सुलभ शिक्षा पाने के अधिकार का हनन होने के मामले में संज्ञान लिया था। हालत यह है कि बूंदी गांव में छात्राओं के चार हाॅस्टल बने हैं, तो इससे करीब चार से आठ किमी दूर दूसरे गांवों में स्कूल है। हर दिन इस हाॅस्टल करीब 200 छात्राओं को पथरीले रास्तों और मौसम की खुली मार झेलते हुये स्कूल पहुंचने का यह सफर पूरा करना पड़ता है। मप्र मानव अधिकार आयोग ने एक समाचार पत्र में इस संबंध में प्रकाशित खबर पर संज्ञान लेकर प्र.क्र. 7572/बड़वानी/2022 दर्जकर कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी, बडवानी से तीन सप्ताह में जवाब मांगा था। आयोग ने मामले की निरंतर सुनवाई की। अंततः कलेक्टर बड़वानी ने आयोग को प्रतिवेदन दिया है कि कन्या छात्रावास में रहकर पढ़ रही छात्राओं के लिये पाटी ब्लाॅक में संचालित पायलेट प्रोजेक्ट परिवहन योजना के अंतर्गत अपने-अपने स्कूल तक जाने के लिये छह सौ रूपये प्रतिछात्रा प्रतिमाह दिये जायेंगे। साथ ही बालिकाओं को परिवहन की सुविधा का लाभ देकर उनकी समस्या के समाधान के लिये परिवहन की व्यवस्था भी शीघ्र ही प्रारंभ कर दी जायेगी। चूंकि छात्राओं की समस्या के निदान हेतु जिला प्रशासन द्वारा ठोस कार्यवाही कर ली गई है, अतः आयोग में भी यह मामला अब समाप्त कर दिया गया है।