अवैध शराब के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही कंटेनर से सप्लाई हो रही 830 पेटी अंग्रेजी शराब जप्त आरोपी गिरफतार
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अवैध शराब के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही कंटेनर से सप्लाई हो रही 830 पेटी अंग्रेजी शराब जप्त आरोपी गिरफतार
अवैध शराब के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही कंटेनर से सप्लाई हो रही 830 पेटी अंग्रेजी शराब जप्त आरोपी गिरफतार
रतलाम। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व पुलिस महानिदेशक म.प्र. द्वारा नशामुक्ति व संगठित कारोबारियो पर तथा नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने एवं नशे के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हे इसी तारतम्य मे पुलिस महानिरीक्षक तथा श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा भी प्रभावी कार्यवाही करने हेतु भी निर्देशित किया गया है जिस पर पुलिस अधीक्षक रतलाम द्वारा जिले के सभी थाना प्रभारी एवं चौकी प्रभारियो को नशे के विरुद्ध प्रभाव कार्यवाही करने के आदेश दिये गये हे उक्त आदेशो के पालन मे पुलिस चौकी सालाखेडी थाना स्टेशन रोड पर दिनांक 25.12.22 को मुखबीर ने आकर सूचना दी कि एक ट्रक कन्टेनर क्रमांक RJ31GA6075 फोरलेन तरफ से आ रहा है , जिसमे भारी मात्रा अवैध अंग्रेजी शराब मे भरी है । सूचना विश्वसनिय होने से पुलिस अधीक्षक द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, नगर पुलिस अधीक्षक, के निर्देशन एवं थाना प्रभारी किशोर पाटनवाला, एवं उनि सत्येन्द्र रघुवंशी चौकी प्रभारी सालाखेडी के नेतृत्व मे टीम का गठन किया गया टीम द्वारा सालाखेडी फन्टे पर नाका बंदी कर चेकिंग शुरु की गई जहां पर रात करीब 11.50 बजे मूखबीर द्वारा बताये नम्बर का एक कन्टेनर क्रमांक RJ31GA6075 फोरलेन तरफ से आता हुआ दिखाई दिया, जिसे फोर्स के द्वारा घेराबन्दी कर रोका जिसमे चालक सहित दो व्यक्ति बेठे हुए मिले जिनसे नाम पता पूछते चालक ने अपना नाम परमान राम पिता गुमना राम जाति जाट उम्र 39 वर्ष निवासी ग्राम तलिया दीनगढ आलमसर , चोहटन जिला बाड़मेर राजस्थान तथा दुसरे व्यक्ति ने अपना नाम उमाराम पिता अमराराम मेघवाल उम्र 27 वर्ष निवासी कंकराला मुलानी थाना बाखासर जिला बाड़मेर राजस्थान बताया गया । उससे कन्टेनर मे भरे माल के बारे मे पुछते स्पेअर पार्ट्स भरे होना बताया गया तथा स्पेअर पार्ट्स के दस्तावेज प्रस्तुत किये गये । चालक परमान राम से पंचानो के समक्ष कन्टेनर का दरवाजा खुलवाया गया, कन्टेनर को खोलकर देखते कन्टेनर के अन्दर रायल स्टेज तथा मेकडावल कम्पनी की अंग्रेजी शराब के कार्टुन भरे हुए दिखाई दिये ।चालक परमान राम तथा क्लीनर उमाराम से उक्त शराब को परिवहन करने का लायसेंस मांगते दोनो के द्वारा नही होना बताया गया । आरोपी परमान राम तथा उमाराम का कृत्य धारा 34(2) आबकारी अधिनियम का पाया जाने से मोके पर मजदुर व लाईट की व्यवस्था नही होने से कन्टेनर मय शराब के चोकी सालाखेडी के बाहर लेकर आये । पास के डेरो से मजदुर तलब किये जाकर पंचान समक्ष शराब के कार्टुनो को हमराही फोर्स व पंचानो के समक्ष मजदुरो से कन्टेनर मे रखी शराब की पेटीयो को खाली करवा कर गिनती करवाई गयी । कन्टेनर से मेकडावल नम्बर 01 शराब की 395 पेटी जिसमे प्रत्येक पेटी मे 12 बोतल तथा एक बोतल मे 750 एम.एल. शराब , 250 पेटी मेकडावल नम्बर 01 शराब की, प्रत्येक पेटी मे 48 क्वार्टर भरे व प्रत्येक क्वार्टर मे 180 एम.एल. शराब भरी , 185 पेटी रायल स्टेज शराब की जिसमे प्रत्येक पेटी मे 12 बोटल तथा प्रत्येक बोटल मे 750 एम.एल. शराब भरी होकर कुल 830 पेटी अंग्रेजी शराब की मिली जो कुल बल्क 7380 लीटर पाई गई शराब की बोटलो पर ओनली फार पंजाब सेल लिखा होना पाया गया । कन्टेनर मे कोई स्पेअर पार्ट्स नही पाये गये । पंचान समक्ष कन्टेनर RJ31GA6075 तथा अंग्रेजी शराब की 830 पेटी कुल कीमती एक करोड़ दस लाख रूपये तथा शराब परिवहन के लिये स्पेअर पार्ट्स का बील जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया गया । आरोपी परमानराम तथा उमाराम से अवैध शराब के श्रोत की जानकारी लेना आवश्क होने से विधीवत गिरफ्तारी का कारण बताकर गिरफ्तार किया गया
गिरफ्तार आरोपीः-
1 परमान राम पिता गुमना राम जाति जाट उम्र 39 वर्ष निवासी ग्राम तलिया दीनगढ आलमसर , चोहटन जिला बाड़मेर राजस्थान
2 उमाराम पिता अमराराम मेघवाल उम्र 27 वर्ष निवासी कंकराला मुलानी थाना बाखासर जिला बाड़मेर राजस्थान
जप्त सामग्रीः-
कन्टेनर RJ31GA6075 तथा अंग्रेजी शराब की 830 पेटी कीमती करीब एक करोड़ दस लाख रूपये
सराहनीय भूमिकाः-
निरीक्षक किशोर कुमार पाटनवाला थाना प्रभारी थाना स्टेशन रोड रतलाम, उनि सत्येन्द्र रघुवंशी चौकी प्रभारी सालाखेडी, सउनि प्रदीप शर्मा, प्रआर 568 हैमेन्द्रसिंह राठौर, प्रआर 106 लाखनसिंह यादव, आर. 908 निलेश पाठक, आर. 15 अभिषेख पाठक, आर. 315 दीपक मकवाना, आर. 628 श्यामदयाल राठौर, आर. 1040 बलवीरसिंह, सैनिक 1155 शोयबखान की की महत्वपुर्ण भूमिका रही । पुलिस अधीक्षक द्वारा 10,000 रुपये की घोषणा की गई है ।
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